नई दिल्ली: नोटबंदी के माहौल के बीच आज सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश कर दिया. इस बिल के मुताबिक अघोषित आय पर 30 फीसद टैक्स और 10 फीसद पेनल्टी लगेगी. इसके अलावा इस टैक्स पर 33 फीसद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस भी लगेगा. यानि कुल मिलाकर अघोषित आय का 50 फीसदी टैक्स में चला जाएगा.
इसके अलावा बाकी जमा रकम का 25 फीसद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम में निवेश करना होगा. सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम का 4 साल का लॉक इन पीरियड होगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम में जमा पैसे का इस्तेमाल खेती, घर, शौचालय, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में खर्च होगा.
अगर आयकर विभाग छापा मारकर किसी की संपत्ति को जब्त करता है तो इस पर लगने वाला टैक्स 60%, 10% एडिशन टैक्स और 15% पैनल्टी देनी होगी. यानी अघोषित आय 85% में सफेद धन बन जाएगी.
मोदी सरकार ने काले धन पर कार्रवाई के लिए जो भी नए कदम उठाए हैं उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए इनकम टैक्स कानून में बदलाव किया जा रहा है. यह बिल 8 नवंबर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर यह कानून लागू होगा.
इस बिल को सरकार ने लोकसभा में मनी बिल की तरह पेश किया है, जिससे इसके राज्यसभा में अटकने की संभावना नहीं है.