नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने कहा था कि 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी द्वारा पुलिस विभाग के जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें 1550 नए पद और 450 रिक्त पद 2021-22 और 2022-23 के लिए शामिल किए गए थे। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी आयु सीमा अधिक हो गई है, जिसके कारण वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने में असमर्थ हैं।
रोशन सिंह की याचिका में यह भी मांग की गई कि पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा, जो कि 18 से 22 वर्ष है, में संशोधन किया जाए और इसे 25 वर्ष तक बढ़ाया जाए, ताकि प्रदेश के नवयुवक भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन भी सरकार से कई बार आग्रह कर चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती का आयोजन साल दर साल नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पा रहा है।
गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।