NH प्रोजेक्ट के चलते मजार हटाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब , ट्रैफिक रोकने के दिए आदेश….

नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में इंदिरा चौक के पास सैय्यद मासूम शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को हटाने के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे 24 घंटे के भीतर दो लोगों का संपूर्ण विवरण — आधार कार्ड, फोटो, ईमेल, और फोन नंबर — कोर्ट में प्रस्तुत करें, जो मजार की मिट्टी को दूसरी जगह स्थापित करेंगे। साथ ही, यह भी स्पष्ट करना होगा कि मिट्टी कहां ले जाई जाएगी।

कोर्ट ने यूएस नगर जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक मजार क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक लगाई जाए। अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2025 की दोपहर को होगी।

यह मामला तब सामने आया जब सोमवार तड़के जिला प्रशासन ने प्रस्तावित आठ लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत बुलडोजर लगाकर मजार को ध्वस्त कर दिया। एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने पूर्व में ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया था। प्रशासन के अनुसार, यह भूमि वक्फ की नहीं है और 1960 से यह मजार सड़क पर दर्ज थी। नियमानुसार मुआवजा भी दिया गया है।

सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी भी ऑनलाइन मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह दरगाह ‘हजरत मासूम साह दरगाह’ के नाम से जानी जाती थी और इसका रिकॉर्ड खसरे में दर्ज है।

अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वे शपथपत्र के माध्यम से बताएं कि मिट्टी को कहां ले जाया जाएगा, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे और कानून के दायरे में रहते हुए आगे की कार्रवाई हो सके।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here