Tuesday, March 10, 2026
Home राज्य उत्तराखण्ड पौड़ी प्रशासन को हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कालागढ़ में 72 खस्ताहाल संरचनाओं...

पौड़ी प्रशासन को हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कालागढ़ में 72 खस्ताहाल संरचनाओं का होगा ध्वस्तीकरण…

नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन पौड़ी को कालागढ़ बांध के समीप स्थित खाली और जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में पौड़ी गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौहान द्वारा दी गई ध्वस्तीकरण की याचिका पर सुनवाई हुई। जिला प्रशासन ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि कालागढ़ क्षेत्र में 72 संरचनाएं खस्ताहाल हैं, जो अब पूरी तरह से ढहने की स्थिति में हैं। इसके अलावा 25 अन्य संरचनाएं भी जर्जर हो चुकी हैं और इन्हें भी ध्वस्त करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया

कालागढ़ क्षेत्र में किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि यह इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां अवैध निर्माणों और मानव निवास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यह संरचनाएं जर्जर हो चुकी हैं और इनके ढहने से वन्यजीवों को खतरा हो सकता है।

कोर्ट का आदेश: 15 दिन की नोटिस के बाद होगा ध्वस्तीकरण

न्यायालय ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि 15 दिन की सार्वजनिक नोटिस के बाद इन संरचनाओं को ध्वस्त किया जाए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वहां की संरचनाओं को कोई नुकसान न पहुंचे।

#UttarakhandHighCourt #PauriDistrict #KalagarhDam #CorbettTigerReserve #IllegalConstruction #DemolitionOrder #WildlifeProtection #NainitalNews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ad 1 Ad 2