

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा कांड में प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, वसीम अहमद सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
बनभूलपुरा दंगे मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
बनभूलपुरा दंगे मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जबकि अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद नहीं मिली राहत
आज हुई सुनवाई में वसीम अहमद के वकील ने कहा कि उसका इस दंगे से कोई लेना देना नही। उनका कोई अपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसपर कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
आपकों बता दे कि आरोपियो की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें फिलहाल डिफॉल्ट बेल के आधार पर जमानत दी जाए। क्योंकि मामले में तय समय के आधार पर चार्जशीट दायर पुलिस ने नहीं की।



