देहरादून – उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने कर्मियों की समस्त सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उनकी हड़ताल को आगामी छह माह तक रोक करने का फैसला किया है। गुरुवार को इसका आदेश जारी किया गया।

क्या है ESMA ACT
एस्मा यानी अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA -Essential Services Management Aact) है। इस कानून का प्रयोग हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। एस्मा के प्रदेश में अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है।
इसके साथ ही एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। एस्मा ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए ही लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद भी अगर राज्य का कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध और दण्डनीय है।

