विजन 2020 न्यूज। अब दूध में मिलावट करने वालों की खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मिलावटी दूध के गोरखधंधें में लिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान बनाने के लिए कहा है। पिछले चार वर्षों से सरकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में बदलाव करने के लिए कहने के बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकलने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।साथ ही अदालत ने सरकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 पर पुन: गौर करने केलिए कहा है और ऐसी सजा का प्रावधान बनाने के लिए कहा है जिससे कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न करें। अदालत का मानना है कि मौजूदा प्रावधान के तहत दोषियों के लिए छह महीने की सजा का प्रावधान है, जो पर्याप्त नहीं है।





