मसूरी नगर पालिका परिषद ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के तहत 19 गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पालिका प्रशासन ने इन भवनों के स्वामियों को सात दिन का नोटिस जारी करते हुए उन्हें खुद ध्वस्त करने के लिए कहा है। यदि स्वामी निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं करते, तो नगर पालिका प्रशासन स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगा और खर्च भी स्वामियों से वसूल करेगा।
मसूरी के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि एनजीटी ने क्षेत्र में भू-धसाव की घटनाओं को देखते हुए सीआरआई रुड़की से तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए थे। 2022 में जिन भवनों को जनहानि का खतरा बताया गया था, उनमें से 19 भवनों को गिरासू घोषित किया गया है। पहले ही दो भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, जबकि अन्य 7 भवनों का ध्वस्तीकरण स्वामियों द्वारा शुरू किया गया है। शेष भवनों के स्वामियों को भी समय दिया गया है ताकि वे आवश्यक कदम उठा सकें।
एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए नगर पालिका प्रशासन इस कार्यवाही को प्राथमिकता से अंजाम देगा।