नदी किनारे बसी बस्तियों पर ध्वस्तीकरण का खतरा टला , सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक….

देहरादून : देहरादून में नदी किनारे बसी बस्तियों पर फिलहाल ध्वस्तीकरण का खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को राहत दी है।

एनजीटी द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके परिणामस्वरूप अब दो सप्ताह का समय दिया गया है ताकि राज्य सरकार एनजीटी में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

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देहरादून में कुल 129 बस्तियां नदी किनारे बसी हुई हैं, जिनमें लगभग 40,000 कच्चे और पक्के मकान होने का अनुमान है। इनमें से 27 बस्तियों में नदी किनारे अतिक्रमण की पहचान की गई थी। इस आदेश के बाद, स्थानीय निवासियों में राहत की लहर है, क्योंकि पहले इन बस्तियों को ध्वस्त किए जाने का डर था।

उत्तराखंड सरकार और संबंधित अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि वे एनजीटी के आदेशों के संबंध में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।

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