देहरादून – उत्तराखंड में सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए अब यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे नोडल अफसरों को तैनात करें।
विवाह के बाद 26 मार्च 2010 या उसके बाद शादी करने वाले कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। नोडल अफसर अपने जिलों के कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण कर रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे। इस दिशा में सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक आईटीडीए को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा कि अगर किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी तो वे तत्काल उनसे संपर्क कर सकते हैं।
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