देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रदेश में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिया है कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। फिलहाल, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा निगम की ओर से भी पांच लाख रुपये की दुर्घटना प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है।
अब निजी बसों के यात्रियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे दुर्घटनाओं के दौरान उनके परिवारों को कुल दस लाख रुपये की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट असहनीय होता है, और राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमावली को जल्द अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों के ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण करने, और शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
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