कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना।

लखनऊ – कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, इन आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनाया, जिसमें दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

यह मामला 26 जनवरी 2018 का है, जब कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगों में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

एनआईए कोर्ट का फैसला
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने दोषी ठहराए गए आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का आदेश दिया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या के प्रयास, दंगा, और राष्ट्रध्वज अपमान से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के तहत भी दोषी ठहराया गया। सलीम के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है।

घटना की पूरी कहानी
कासगंज में 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा कोतवाली इलाके के बड्डूनगर पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद पथराव हुआ और थोड़ी ही देर में दंगे भड़क गए। इस दौरान एक गोली चंदन गुप्ता को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इन दंगों के बाद प्रशासन को स्थिति को काबू करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं।

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