केंद्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति तिवारी 10 अक्टूबर को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभालेंगे।
इस संबंध में अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को 10.10.2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप 11.10.2024 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।”
इससे पहले, 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति नरेंद्र जी के नाम की सिफारिश की थी। वर्तमान में न्यायमूर्ति नरेंद्र आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस सिफारिश को मंजूरी नहीं दी गई है।
न्यायमूर्ति तिवारी की नियुक्ति से उच्च न्यायालय में प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता आएगी और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी।