नई दिल्‍ली: कांग्रेस इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.  गोवा में बन रही बीजेपी सरकार के खिलाफ उसने याचिका दाखिल की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई अहम सवाल पूछे हैं. जस्टिस जेएस खेहर ने पूछा है कि अगर कांग्रेस के पास संख्या है तो वह राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यदि आपके पास विधायकों की पर्याप्‍त संख्‍या थी तो आपको समर्थन करने वाले विधायकों का हलफनामा पेश करना था लेकिन आपकी ओर से ऐसा नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना विधायकों की संख्‍या से जुड़ा हुआ है. आपने राज्‍यपाल के समक्ष या अपनी याचिका में इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि आपके पास जरूरी समर्थन है. इस मामले में अदालत तुरंत शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दे सकती है. कोर्ट ने दोनों पार्टियों को प्रोटेम स्‍पीकर का नाम देने को कहा है.

कोर्ट ने दोटूक कहा कि यदि आपके पास बहुमत था तो आपको राज्‍यपाल के आवास के बाहर धरना देकर अपने विधायकों की संख्‍या के बारे में बताना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया.  दूसरी ओर, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राज्‍यपाल को कांग्रेस विधायक दल के नेता को फोन पर ‘संख्‍या’ के बारे में  बात करनी चाहिए थी और राज्‍यपाल का फैसला अवैध है.

LIVE UPDATE:

  • सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या कांग्रेस ने बीजेपी से पहले राज्यपाल को सरकार बनाने का देवा पेश किया था ?
  • केंद्रीय मंत्री अऩंत कुमार ने कहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया है
  • गोवा में बीजेपी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है.
  • इस मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है.

 

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