नैनीताल – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को राहत देते हुए चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे, जिसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार को अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले चुनावी शेड्यूल पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है।