
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रस्तावित मेन्स की परीक्षा पर रोक लगा दी है।
पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगी रोक
उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। बता दें कि परीक्षा पर ये रोक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है।
इस वजह से हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक
आपको बता दें कि ये एग्जाम छह और नौ दिसंबर को होना था। दरअसल कोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। जिसमें कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि वो सामान्य अध्ययन विषय के एक गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे।




