सुप्रीम कोर्ट से अफजाल अंसारी को मिली राहत, अफजाल की दोषसिद्धि पर लगाई अंतरिम रोक।

गाजीपुर – गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here