गौचर और कर्णप्रयाग में सांप्रदायिक बवाल के बाद प्रशासन ने हटाई धारा 163, स्थिति सामान्य।

चमोली – हाल ही में गौचर में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद प्रशासन ने अस्थायी रूप से लागू की गई धारा 163 को बृहस्पतिवार देर शाम हटा लिया है। प्रशासन ने 10 नवंबर तक इस धारा को लागू किया था, लेकिन अब पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति सामान्य पाई गई है।

गौचर में सांप्रदायिक विवाद: दो समुदायों के बीच हुआ था झगड़ा

15 अक्टूबर को गौचर में दो अलग-अलग समुदायों के व्यापारियों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इस झगड़े के दौरान एक समुदाय के कई लोगों ने दूसरे समुदाय के एक युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने बाजार में प्रदर्शन किया और विरोध जताया। स्थिति बिगड़ती देख, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 163 लागू कर दी थी ताकि इलाके में शांति बनाए रखी जा सके।

धारा 163 हटाने की घोषणा, माहौल अब सौहार्दपूर्ण: एसडीएम

एसडीएम संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि गौचर और कर्णप्रयाग में 10 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई थी। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट के बाद बृहस्पतिवार को यह धारा हटा दी गई है। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल गौचर और कर्णप्रयाग में स्थिति सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बनी हुई है, और दोनों ही जगहों पर कोई भी अप्रिय घटना की संभावना नहीं है।

एसडीएम का बयान: “अब माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण है”

एसडीएम संतोष कुमार पांडेय ने कहा, “गौचर और कर्णप्रयाग में अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दोनों क्षेत्रों में शांति कायम है और स्थानीय लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं।”

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