
देहरादून के राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस घटना की जांच जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर औऱ प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित की गई है।
सर्किल बार में आग की घटना के बाद बार लाइसेंस निलंबित
राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में आयोजकों की लापरवाही से आगजनी की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन का सख्त रूख देखने को मिला है। इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर घटना की जांच कराई जांच में मानको का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही सामने आई जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
जांच में सामने आई ये बातें
संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राजपुर रोड़ स्थित सर्किल बार एफ0एल0-7 बार में तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40-50 लोगों की भीड़ मौजूद थी। जबकि दो बार मैन Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था। इसी दौरान दो बार मैन झुलस गए थे।
अनुज्ञापन में दी गई शर्तों का किया था उल्लंघन
बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है। जबकि सर्किल एफ0एल0-7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया जा रहा था जिसके लिए वे दक्ष नहीं थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी। इसके साथ ही दो बार मैन जो इस फायर शो के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) “Power to cancel or suspend the License etc” के अनुपालन के विरूद्व बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।