
देहरादून-कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग में आज यानि 22 अप्रैल से 31 मई तक कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय अथवा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें।
आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय का कहना है कि इस दौरान यदि कोई वादकारी किसी भी तरह का दस्तावेज आयोग में पेश करना चाहते हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा आयोग के कार्यालय के रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं।




