नैनीताल- हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि कैबीनेट मंत्री सतपाल महाराज के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोपाल वर्मा की याचिका में कहा गया था, कि बड़कोट के एक युवक द्वारा क्वांरटीन नियमों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है जबकि मंत्री महाराज क्वांरटीन नियमों का उल्लंघन करते हुए कैबिनेट की बैठक में भाग लेते है लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है क्या राज्य में आम और खास लोगों के लिए अलग अलग कानून है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अब राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।