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वाहन चालकों को डीएल और आरसी नहीं रखने पड़ेंगे साथ, इस ऐप के माध्यम से मिलेगी यह सुविधा, यहां पढे़ पूरी खबर……

देहरादून- वाहन चलाते समय अब आपको ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,पोल्यूसन सर्टिफिकेट को साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किये गये है। वाहन चालक अपना ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य सभी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रुप में डिजी लॉकर में रखकर दिखा सकते है। एडीजी लाॅ एंड आर्डर अशोक कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में हुए इस संशोधन के सम्बन्ध में सभी जनपद प्रभारियों को अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया है। इस संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी शामिल है। इसके लिए चालक केंद्र सरकार के डिजिटल लाकर जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इस वेब सेवा के जरिये जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर डिजीटल लॉकर अकाउंट खोला जा सकता हैं। बताया कि डिजिटल लॉकर पर आप भी अगर लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। बस आपको डिजीटल लाकर.गवरमेंट.इंडि. लॉगइन करना होगा, उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी। उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर लॉग इन कर दीजिये। उसके बाद आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे जिसके बाद अकाउंट बन जायेगा और फिर आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड किये जा सकते है।

 

 

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