हाईकोर्ट का आदेश…..

शैली नैनीताल- उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश। प्राइवेट वाहनों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी न्यायालय लिखा है तो हटा लें। इसके साथ-साथ हूटर, फ्लैश लाइट लगाना भी बैन। 72 घंटे का दिया था समय। अब समय हुआ समाप्त।

 

 

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