ब्रेकिंग न्यूज़ : उत्तराखंड में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में विधानसभा में हुई 164 अवैध नियुक्तियों के मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट ने सभी 164 लोगों को नोटीस भेज जवाब पेश करने के आदेश दिए है। पूर्व विधान सभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल पर विधान सभा में 164 कर्मचारियों की गलत तरह से नियुक्तिया करने का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।आरोप है कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड सचिवालय भर्ती नियमावली का उल्लंघन करते हुए बिना विज्ञप्ति जारी किए सिर्फ प्रार्थना पत्र मंगाकर चहेतों की नियुक्तियां कर दीं। इसमें 32 लोग उनके जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के हैं। नियुक्तियों में चपरासी से लेकर अपर निजी सचिव तक के पद तक शामिल हैं।
बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने पिछले साल 16 से 22 दिसंबर के बीच 164 नियुक्तियां की है।



