Homeराज्यउत्तराखण्डसुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुख्‍यमंत्रियों को फटकार, 'पद्मावती' पर रोक से इन्कार.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुख्‍यमंत्रियों को फटकार, ‘पद्मावती’ पर रोक से इन्कार.

आखिरकार, फिल्म पद्मावती को राहत देते हुए पिछले एक महीने में तीसरी बार फिल्‍म पद्मावती पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने मुख्‍यमंत्रियों और उन सभी लोगो को भी फटकार लगाई है जो बिना फिल्‍म देखे उसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी ठीक नहीं है.

फिल्म पद्मावती के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि आखिर बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इसको लेकर बयान क्यों दे रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार पदों और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों की बयानबाजी फिल्म को लेकर बंद हो, क्योंकि ये सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून और राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है. SC ने फटकार लगते हुए कहा की इन लोगों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हम कानून के राज के तहत शासित होते हैं. जब सीबीएफसी के पास मामला लंबित हो तो जिम्मेदार लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड विधान के तहत काम करता है और कोई उसे नहीं बता सकता कि कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं. हमें उम्मीद है कि सब संबंधित लोग कानून का पालन करेंगे.

SC की इस फटकार के क्रम में देश के कई दिग्गज नेता और मंत्रियों को इसी याचिका को ले कर बोला गया. इस मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यदि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती के सम्मान के खिलाफ इस फिल्म में दृश्य रखे गये तो इसे मध्यप्रदेश में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी.
वही राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि बिना जरूरी बदलावों के पद्मावती राजस्थान में रिलीज नहीं हो सकती. उन्‍होंने कहा था कि मैंने पहले ही इतिहासकारों और राजपूत समाज के लोगों को फिल्म दिखाए जाने का सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
इसी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को कहा था कि ‘गुजरात सरकार राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म ‘पद्मावती’ को राज्य में रिलीज की अनुमति नहीं दे सकती. हम अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दे सकते. हम वाक और अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखते हैं, मगर हमारी महान संस्कृति के साथ किसी भी तरह का गलत खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाता है.’

वहीं निर्माता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्‍ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वो देश से बाहर फिल्म को रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि इससे फिल्म को नुकसान होगा. कोर्ट ने ये याचिका भी खारिज कर दी है.
वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से 1 दिसंबर को देश के बाहर रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की थी. उनका कहना था कि फिल्म के निर्माता ने कोर्ट को गुमराह किया है. याचिका में आरोप था कि पद्मावती फिल्म में ऐतिहासिक चरित्र रानी पद्मावती के चरित्र को खराब और बदनाम करने की कोशिश की गई. अगर फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो नुकसान होगा.

इससे पहले शर्मा ने एक और याचिका दाखिल की थी जिसमें पद्मावती फिल्म के देश में रिलीज होने पर रोक की मांग की गई थी. कोर्ट ने उस याचिका सेंसर बोर्ड के जवाब देहि में रखने को कहा है.

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