
देहरादून : सड़क, नाली व सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा फेंकने व थूकने पर अब नगर निगम के साथ-साथ पुलिस भी चालान की कार्रवाई कर जुर्माना वसूल सकेगी। यही नही दोष सिद्ध होने पर पांच हजार जुर्माना भरना होगा। इसके आलावा छह माह की सजा का भी प्राविधान है।
कूड़ा फेंकना व थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 को प्रभावी तौर से क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने इस एक्ट का प्रभावी तौर से क्रियान्वयन करने के लिए नगर आयुक्त, एसडीएम सदर, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कर अधीक्षक, सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक के अलावा नगर क्षेत्र के सभी थाना-चौकी प्रभारी को प्राधिकृत अधिकारी नामित किया गया है।
अब इन अधिकारियों को गंदगी फैलाने, थूकने में पांच हजार का जुर्माना करने का अधिकार होगा। अपर नगर आयुक्त नीरज जोशी ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर छह माह के सजा का प्राविधान भी इस एक्ट में है। उन्होंने बताया कि एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों में मलबा, रेत, पत्थर आदि फेंकना भी प्रतिबंध है।इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों में बोतल, गिलास, डिब्बा आदि फेंकने पर भी जुर्माना किया जाएगा।