बड़ी खबर : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीडीओ भर्ती मामले में दायर याचिका खारिज करते हुए बीडीओ भर्ती की परीक्षा दुबारा करने के आदेश दिए है। पूर्व में 87 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किये किया था जिसमे से 196 अभियर्थी ही इस परीक्षा में सफल हुए थे, अब बीडीओ भर्ती परीक्षा दुबारा होगी।
हाइकोर्ट ने बीडीओ की 196 पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए पूर्व में बैठे लगभग 87 हजार अभियर्थियों के दोबारा एग्जाम करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रामनगर नैनीताल निवासी आलिया, उधमसिंह नगर निवासी बलदेव सिंह, काशीपुर निवासी सुधांशु चौहान सहित अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बीडीओ के196 पदों को भरने के लिए एडवर्टिजमेंट जारी किया गया था। जिसके बाद 6 मार्च 2016 को लिखित परीक्षा हुई और 29 मार्च को रिजल्ट घोषित कर दिया गया।
इसके बाद इस परिणाम के खिलाफ 7 अप्रैल 2016 को सर्विस सलेक्शन कमीशन में कुछ लोगो की ओर से शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर कमीशन ने संज्ञान लेते हुए जांच की गई, लेकिन जब रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नही पाई गई, तो 16 से 19 मई को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजो की जांच हुई। लेकिन पूर्व सरकार ने 23 मई को दोबारा जांच के आदेश दे दिए। जिसके खिलाफ पूर्व में कुछ लोगो की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिसपर कोर्ट ने 5 अप्रैल 2017 को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर जांच में कोई अनियमितता नही पाई जाती है तो इन्हें नियुक्ति दे। लेकिन सरकार ने नियुक्ति देने की जगह चयन ही निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ आलिया सहित अन्य ने याचिका दायर की थी।



