Homeराज्यउत्तराखण्डजानिए कौन है अरुण सिंह भदोरिया, जो लड़ रहे है पुलिसवालों की...

जानिए कौन है अरुण सिंह भदोरिया, जो लड़ रहे है पुलिसवालों की लड़ाई

अदालत ने इन्ही की जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि आखिर क्यों राज्य के पुलिस कर्मियों को लगातार 15 से 20 घंटों तक काम करना पड़ता है।

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय (एचसी) ने राज्य सरकार को बुधवार को एक नोटिस जारी किया जिसमे पुछा गया है कि राज्य पुलिस बल के कामकाज की अवधि परिभाषित क्यों नहीं  है और इस पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।

अदालत जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिसमें कहा गया है कि राज्य के पुलिस कर्मियों को लगातार 15 से 20 घंटों तक काम करना पड़ता है। जनहित याचिका को हरिद्वार के निवासी अरुण सिंह भद्रिया ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि राज्य में पुलिसकर्मी न केवल 20 घंटों के लिए काम करते थे बल्कि छुट्टियों पर भी ड्यूटी करनी पड़ती है ।

अपनी याचिका में, भदोरिया ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 42 को “संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन” के रूप में बताया। “धारा 42 बताता है कि कर्तव्य का कोई विशिष्ट घंटे नहीं है, अतिरिक्त कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं और रविवार को कोई छुट्टियां और सार्वजानिक छुट्टियाँ भी नहीं हैं”भदोरिया ने याचिका में दावा किया है कि पुलिस कर्मियों को कर्तव्य के दौरान कोई सुविधा नहीं मिलती है  ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular