मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उत्तराखंड सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता मुकेश कुमार गिरि एवं अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में एक अप्रैल से शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर आज रोक लगा दी।।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक अप्रैल से शराब रखने, वितरण करने, संग्रह करने, बिक्री एवं खरीद पर रोक लगाने के निर्देश दिये थे। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता नारायण तिवारी को भी नोटिस जारी किया। नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके शराब की बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिस पर उसने अपना फैसला सुनाया था।