होली खेलते वक्त जेब में नोट नहीं पड़े हों क्योंकि 500 और 2,000 रुपये के रंग लगे नोट बैंकों में बिल्कुल स्वीकार नहीं होंगे। होली के रंग में रंगे नोट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही जमा किए जा सकते हैं।
आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह गाइड लाइन जारी की गई है। पिछले काफी दिनों से सोशल साइट और वॉट्सऐप आदि पर यह मेसेज भी वायरल हो रहा है। इस मेसेज को बैंक अधिकारियों ने सही बताया है। सेक्टर 16 स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के चीफ मैनेजर अनिल कुमार ने कहा कि आरबीआई की तरफ से ऐसी गाइड लाइन जारी की गई है। 500 और 2,000 रुपये के नोटों पर अगर कोई रंग या कोई पेन चलाया जाता है तो वह नोट बैंकों में जमा नहीं होंगे। कुछ भी लिखे या होली का रंगे नोटों को बैंक नहीं लेगा। लोगों को खुद आरबीआई में जाकर ऐसे नोट जमा करने पड़ेगे।’
दरअसल नोटबंदी से पहले 500 और 1,000 हजार के नोटों पर अगर किसी तरह कलर या पेन चल जाता, कोई सिग्नेचर कर देता था तो वह नोट बैंकों में चल जाते थे। कई बार त्योहार के मौके पर घरों में बने पकवान का तेल भी नोटों पर लग जाता था। उसके बावजूद ऐसे नोट बैंकों में स्वीकार कर लिए जाते थे। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी जारी करते हुए नई करंसी को साफ और स्वच्छ रखने की हिदायत दी है।