पटना: बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। बिहार में शराबबंदी कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी लागू करने का तरीका ठीक नहीं है।
शराबबंदी कानून पर हाईकोर्ट ने कई प्रावधान पर ऐतराज जताया था, जिसमें शराब मिलने पर पूरे परिवार को जेल भेजने जैसे कानून शामिल थे. बेहद सख्त माने जा रहे बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 में शराब (जहरीली) पीने से हुई मौत के मामले में फांसी का प्रावधान किया था.
पिछले महीने बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी. तब राज्य में लागू इस सख्त मद्यनिषेध कानून की कई ओर से आलोचना हुई थी और विपक्ष का कहना था कि इस कानून की वजह से शराब के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिला है.
गौर हो कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 1 अप्रैल से नतीश कुमार ने पूरे राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया था। इस कानून के खिलाफ अप्रैल में पटना उच्च हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में शराबबंदी के फैसले को आम आदमी को संविधान में मिले अधिकार का हनन बताया गया था।