मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आश्रितों को मिलेगी 10 लाख की आर्थिक सहायता

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले सामने आ रहे हैं। पहाड़ी जिलों में आए दिन भालू और गुलदार के हमले में कई लोग घायल और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लोगो में दहशत के साथ ही वन विभाग की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आज हुई मंत्रीमंडल की बैठक में इन घटनाओं में मृतकों के लिए सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।

वन्यजीव हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को लेकर धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला

मानव वन्य जीव हमलों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके है। इन हमलों में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों के लिए धामी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2025 (संशोधन) को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

बैठक में राहत राशि बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला

दरअसल, वर्तमान में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों को अनुग्रह राशि का भुगतान “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2024” के प्रावधानों के मुताबिक किया जाता है। इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में मानव मृत्यु की दशा में छह लाख की धनराशि मृतक आश्रितों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस राशि को लंबे समय से बढ़ाने की मांग उठती रही थी। इसीलिए बुधवार 26 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में राहत राशि बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।

 

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