देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने राज्य में लंबे समय से उठ रही भू कानून (Uttarakhand Land Law) की मांग को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कानून को आगामी बजट सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है, जिससे इसे लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि एक सख्त भू कानून जल्द लाया जाएगा, ताकि राज्य में जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जा सके और प्रदेश का मूल स्वरूप बना रहे।
नया भू कानून क्या है? नए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की कुछ सीमाएं तय की जा सकती हैं। इस कानून के लागू होने से स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी और अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी।
मौजूदा भू कानून क्या है? उत्तराखंड के वर्तमान भू कानून के अनुसार, नगर निकाय क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है। इसके अलावा, 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव हुआ था, जिसके तहत बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की सीमा 12.5 एकड़ से खत्म कर दी गई थी और अब इसे जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है।
भू कानून विधानसभा में पेश होगा उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इस भू कानून को बजट सत्र में उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके पारित होते ही राज्य में भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से इस कानून की मांग की जा रही थी। कई सामाजिक संगठनों ने भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन भी किए थे।
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