निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, नया संशोधित आदेश जारी…

देहरादून – उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार का दौर 21 जनवरी को समाप्त हो गया, और अब सभी प्रत्याशी डोर-टू-डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए उत्तराखंड शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इससे पहले 10 जनवरी को जारी किए गए आदेश में सिर्फ नगर निकाय क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 21 जनवरी को जारी किए गए संशोधित आदेश के तहत यह अवकाश पूरे राज्य में लागू होगा।

उत्तराखंड के राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 का हवाला देते हुए राज्य के सभी केंद्रीय और राजकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निजी कंपनियों में अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे। इस आदेश के अनुसार, इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को 23 जनवरी को सवेतन सार्वजनिक अवकाश मिलेगा, जिससे वे मतदान में भाग ले सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा दलों की तैनाती पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, मतदान केंद्रों में लाइट की उचित व्यवस्था और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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