बागेश्वर में खनन अनियमितताओं पर हाईकोर्ट के सख्त रवैए के बाद सरकार ने उठाए कड़े कदम, खनन अधिकारी सस्पेंड….

देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त रवैए और कड़ी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और बागेश्वर जिले के जिला खान अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने वहां नए खनन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है और खनन में लगी सभी मशीनों को सीज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, खड़िया खनन के लिए नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी की गई है।

यह मामला बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन की वजह से आई दरारों के संदर्भ में है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने खनन में अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस दौरान जिला खान अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार शाम को खनन अधिकारी को सस्पेंड कर नया अधिकारी नियुक्त कर दिया। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि खनन में लगे सभी उपकरण सीज किए जाएंगे और संबंधित एसपी को शुक्रवार तक इस कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए, पहले की गई सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का भी आकलन किया। रिपोर्ट के अनुसार, खड़िया खनन करने वालों ने वनभूमि के साथ सरकारी भूमि में भी नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन किया है, जिससे पहाड़ी में दरारें आ गई हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

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