देहरादून – शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलावा की गई सभी भर्ती पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि स्वीकृत पदों के बाहर किसी भी प्रकार की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। शासन ने एक सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट भी मांगी है।
सचिव शहरी विकास नितेश झा के अनुसार, 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के तहत स्वीकृत पदों से अलग किसी भी नियुक्ति को अनियमित माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी और यदि किसी निकाय में इस प्रकार की नियुक्ति की गई है, तो उसे अवैध माना जाएगा।
सचिव ने स्पष्ट किया कि अगर निकायों ने अपने स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर अनियमित वेतन जारी किया है, तो इसकी वसूली संबंधित शहरी निकाय के नियंत्रक या सक्षम प्राधिकारी से की जाएगी।
निदेशक शहरी विकास से सभी निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के तहत कार्रवाई करें और एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजें। इसमें चेयरमैन के स्तर पर की गई भर्ती, जिसमें कर्मचारियों को दैनिक वेतन, आउटसोर्स या संविदा पर नियुक्त किया गया था, उनकी सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी।
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