नई दिल्ली – अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद बीमा खरीदने वाले हैं, तो अब यह आपको सिर्फ डिजटल फॉर्मेट में ही मिलेगा। क्योंकि अब बीमा कंपनी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण नियमों के अनुसार पॉलिसी सिर्फ डिजिटल रूप में जारी करेगी।
नए नियमों के मुताबिक, बीमा कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्म में पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है और अब इसे चार बीमा रिपोजिटरी – CAMS रिपोजिटरी, Karvy (कार्वी), NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट (NDML) और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया द्वारा सुगम बनाया जाएगा।