देहरादून – उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर नये कदम उठाये हैँ। इसके चलते पुलिस प्रशासन दुसरे राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में किराए से मकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
डीजीपी अशोक कुमार ने किरायेदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही किराएदार द्वारा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।