नैनीताल – रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से गोल्डन कार्ड (स्वास्थ्य बीमा) के नाम पर प्रतिमाह की जा रही धनराशि की कटौती पर रोक लगा दी है… यह फैसला बुधवार को मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक द्वारा लिया गया है… हाईकोर्ट का कहना है कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत संपति है… जिसको लेकर सरकार उन पर यह कटौती जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती…बता दें कि देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट और अन्य ने मामले में जनहित याचिका दायर की है… जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उनकी अनुमति के बिना 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी की…और एक जनवरी 2021 से उनकी पेंशन में से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर धनराशि की अनिवार्य कटौती शुरू कर दी है…लेकिन अब अदालत की इस सुनवाई के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों में संतुष्टि है।