नई दिल्ली : दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी में भाग नहीं लेगे।महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।दरअसल, 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 फीट से ऊपर का पिरामिड बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये मसला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी को लेकर स्पष्ट निर्देश की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ये जानना चाहती थी कि दही हांडी के लिए बनने वाले मानव पिरामिड और उसमें बच्चों की भागीदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दही हांडी में 20 फीट से ऊपर का पिरामिड बनाने पर पाबंदी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बांबे हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखा है।