नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

नैनीताल हाई कोर्ट देहरादून निवासी दिवाकर चमोली व दिनकर बाबुलकर की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, दोनों ने अपनी दायर याचिका में कहा था कि अप्रैल में भाजपा सरकार ने बदरी-केदार मंदिर समिति को अकारण भंग कर दिया था।
है कोर्ट ने पहले इस फैसले पर रोक लगाई, फिर उत्तर्काहंद सरकार के समिति भंग करने के 30 मई के शासनादेश को ही निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि सरकार द्वारा बिना ठोस कारण के ही समिति को भंग कर दिया गया।