हरिद्वार/मंगलौर – हाईकोर्ट के आदेश के बाद बकरीद के त्यौहार पर मंगलौर में खुले में नही होगा पशु वध।
मंगलौर में स्थित स्लाटर हाउस में ही बकरीद के त्यौहार पर पशु वध लिए जाने का दिया आदेश।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका मंगलौर ने कस्बे में जारी किया अलॉसमेंट खुले में नही होगा पशु वध, स्लाटर हाउस में ही होगी बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी।
विगत वर्ष सरकार ने हरिद्वार जिले में पशुवध के लिए निर्माणधीन स्लाटर हाउस को बंद करने का शासनादेश किया था जारी।