हड़ताल पर बैठे राजकीय शिक्षक संघ को नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश देते हुए काम पर लौटने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है अगर शिक्षक काम पर नही लौटे तो उनकी जगह बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति करने को कहा है।
शुक्रवार को अधिवक्ता मनोज लखचोरा कि जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंड पीठ ने जनहित याचिका में सुनवाई के बाद शिक्षकों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि हड़ताली शिक्षक काम पर नहीं लौटते तो योग्य बेरोजगारों को उनकी जगह पर काम पर रखा जाए। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को तय की गई है।