नैनीताल- लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निशंक के नामांकन को चुनौती देने वाली स्पेशल अपील याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई खामियां हैं। साथ उन्होंने नामांकन पत्र में गलत दस्तावेज लगाते हुए कई तथ्य छुपाए हैं। इसलिए निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। निशंक के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती। याचिका में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियों को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार, चुनाव आयोग समेत चुनाव की सभी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा याचिका को खारिज किया जाए। पूर्व में मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दी थी। जिसके बाद 9 अप्रैल को याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अपील दायर की गई थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका का खारिज कर दिया।