
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

उत्तराखंड की आबकारी निति
एक जून से उत्तराखंड में नयी शराब निति के तहत दुकानों की नीलामी होगी। पर्वतीय जनपदों में शराब की बिक्री अब 12 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगी, शराब का विरोध भी पर्वतीय जनपदों में तेज़ हो रहा है जिस को लेकर राज्य सरकार ने शराब के समय में कटौती को लेकर फैसला लिया है। देहरादून,हरिद्वार,उधमसिंघनगर,नैनीताल चार जनपदों में शराब का समय पुराना रखा गया है।
नई आबकारी नीति के अनुसार दो परसेंट सेस (उपकर) लगाया जाएगा, जिसके बाद अब राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। इसमें एक परसेंट सेस सामाजिक सुरक्षा पर वूसला जाएगा और एक परसेंट सड़क सुरक्षा अर्जित आय के लिए वसूला जाएगा। इस बार से सरकार शराब की दुकानों पर मिनिमम गारंटी ड्यूटी भी लेगी। राज्य सरकार सूबे में अब कोई भी नयी दुकान नहीं खोलेगी.और शराब की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश आबकारी विभाग को दे दिए गए हैं . शराब की दुकानों का आवेदन शुल्क देशी के लिए 22 हज़ार तो विदेशी मदिरा के लिये 25 हज़ार निर्धारित किया गया है. गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमायूं मंडल विकास निगम को उनके पर्यटक बंगलों में राज्यसरकार ने बार खोलने के लिए आवेदन शुल्क में 50 फीसदी की छुट देने का निर्णय भी लिया है.