उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में खनन के लिए नियम विरुद्ध लाइसेंस दिए जाने पर शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से 15 दिन पूर्व जारी स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, खनिजों के भंडारण एवं निजी नाप भूमि में स्वीकृत उपखनिज एवं गौण खनिज के खनन पट्टे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।
अब सचिव औद्योगिक विकास विभाग शैलेश बगौली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जो इन निलंबित लाइसेंसों का परिक्षण करेगी और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।