
गुरूवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागीय सचिवों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 15 अप्रैल, 2018 तक हर हाल में प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम व दुर्गम स्थल क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानांतरण हेतु पात्र कार्मिकों और उपलब्ध, संभावित रिक्तियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दें।
बैठक में बताया गया कि तय समय सीमा के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा 31 मार्च तक कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष द्वारा मानक के अनुसार कार्यस्थल का चिन्हीकरण कर लिया गया है। 01 अप्रैल तक शासन, विभागाध्यक्ष, मण्डल और जनपद स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन कर लिया गया है।
स्थानांतरण अधिनियम-2017 के अनुसार कार्मिकों के पदस्थापना के लिए 31 मार्च तक वर्गीकरण करना था। स्थानांतरण समितियों का गठन और समिति का दायित्व 01 अप्रैल तक तय करना था। अधिनियम के प्राविधान के अनुसार सुगम और दुर्गम स्थल का चिन्ह्कन और प्रकटीकरण 15 अप्रैल तक करना है। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना और विकल्प मांगा जाना है। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना है और विकल्प मांगा जाना है।



