यूनीटेक को झटकाः सुप्रीम कोर्ट ने दिए 15 करोड़ चुकाने के आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक बिल्डिर के घर आव्रटन मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने बिल्डिर को 39 खरीददारों के 15 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है।

गौरतलब है कि  पिछली सुनवाई में यूनिटेक के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैसे न होने की दलील दी थी। लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकराते हुए उन निवेशकों की लिस्ट मांगी थी, जिन्हें अपने पैसे वापस चाहिए। आज 39 निवेशकों ने अपने पैसे लौटाए जाने की मांग की। यूनिटेक की तरफ से आज पेश हुए कपिल सिब्बल ने इस मांग का विरोध किया, कहा – इस तरह से सभी निवेशक अगर पैसा मांगेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट ही डूब जाएगा।

इस पर जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा – “जब ऐसा होगा, तब हम देखेंगे।फ़िलहाल आप इन निवेशकों की मूल रकम जमा कराएं। ब्याज के पहलू पर बाद में सुनवाई होगी। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो हम आपकी अपील को अभी ख़ारिज कर देते हैं।” सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद यूनिटेक को 2 हफ्ते में कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने होंगे। कोर्ट ने बाकी 10 करोड़ सितंबर के अंत तक जमा कराने को कहा है. अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।

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