बड़ी खबर : मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने अबू सालेम को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मानते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी और करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है. ब्लास्ट के 24 साल बाद अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई है.
किसको मिली क्या सजा
टाडा कोर्ट ने अबु सलेम को सुनाई उम्रकैद की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना।
कोर्ट ने मोहम्मद ताहिर मर्चेंट को सुनाई फांसी की सजा।
फिरोज खान को सुनाई गई फांसी की सजा।
रियाज सिद्दीकी को सुनाई गई 10 साल की सजा।
करीमुल्लाह को सुनाई गई उम्रकैद की सजा। हथियार सप्लाई का दोषी था करीमुल्लाह। दो लाख का जुर्माना।
डोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत अपराधों के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या के आरोपों पर दोषी ठहराया गया था जबकि सलेम को धमाकों के लिए हथियारों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया था।
वहीं टाडा अदालत ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मरचेंट दोषी करार दिया है। सलेम को अदालत फांसी की सजा नहीं दे सकती है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। इस विस्फोट मामले में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस मामले एक आरोपी अब्दुल कैयुम को बरी कर दिया गया है।
अबू सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य संजय दत्त के यहां गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।