देहरादून- माॅब लिंचिग पर उत्तराखंड़ सरकार सख्त दिखाई दे रही है इसी कड़ी में माॅब लिंचिंग(भीड़ द्वारा हिंसा)कों रोकने के लिए प्रत्येक जिले में शासन उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात करने जा रहे है। प्रमुख सचिव गृह आनंद वर्द्धन ने बताया कि निर्देशों के अनुपालन के लिए पुलिस, जिला प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में इसके लिए उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत सम्मानपूर्वक जीवन का सभी को अधिकार है। संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भीड़ के साथ मिलकर हमला और हत्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार पर वीभत्स हमले के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून का उल्लंघन न करे और किसी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल न हो, अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध होता है तो उसे सजा देने का हक कानून को है, न कि भीड़ को, इसलिए भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) में शामिल व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। आनंद वर्द्धन ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपने हाथ में न लें और भीड़ हिंसा में शामिल न हों। वहीं पुलिस द्वारा भी सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रखी जा रही है, जो भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।





